ITR Filing: बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं और आपका न्यूबॉर्न बेबी भी बचा सकता है Tax, यहां जानिए 3 तरीके
जब घर में बच्चों की किलकारी गूंजती है, तो मां-बाप का मन खुशी से झूम उठता है. हालांकि, बच्चे के आने से मां-बाप की जिम्मेदारियां भी बढ़ ही जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आपके टैक्स बोझ को कम करने में मददगार साबित हो सकता है?
जब घर में बच्चों की किलकारी गूंजती है, तो मां-बाप का मन खुशी से झूम उठता है. हालांकि, बच्चे के आने से मां-बाप की जिम्मेदारियां भी बढ़ ही जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आपके टैक्स बोझ को कम करने में मददगार साबित हो सकता है? जी हां, एक नवजात आपके घर पैदा होते ही आपको टैक्स बेनेफिट देना शुरू कर देता है. आइए जानते हैं कैसे एक छोटा सा बच्चा बचा सकता है आपका टैक्स.
1- सुकन्या समृद्धि योजना बचाएगी टैक्स
अगर आपके घर बेटी का जन्म होता है, तो सबसे पहले आपको उसकी पढ़ाई और शादी की चिंता होना लाजमी है. इस चिंता से आप मुक्त हो सकते हैं और अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेश कर सकते हैं. 10 साल से कम उम्र की बेटी के पिता इस स्कीम में अपनी बच्ची के लिए निवेश शुरू कर सकते हैं. इस स्कीम में 8.2 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलता है. इसमें सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं और न्यूनतम जमा की सीमा 250 रुपए सालाना है.
2- पीपीएफ में लगाएं पैसे
आप अपने बच्चे की पढ़ाई या भविष्य की किसी दूसरी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पीपीएफ में पैसे लगा सकते हैं. फिलहाल पीपीएफ के तहत सालाना 7.1% का ब्याज मिल रहा है, जो अधिकतर बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट (Bank FD) की तुलना में भी काफी ज्यादा है. PPF में निवेश की शुरुआत 500 रुपए से हो सकती है. वहीं एक वित्त वर्ष में अधिकतम निवेश की लिमिट 1.5 लाख रुपए है. PPF अकाउंट को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच या फिर बैंक ब्रांच में खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे के 18 साल के होने तक केयरटेकर के तौर पर आप ही अकाउंट मैनेज करेंगे. बता दें कि PPF खाते पर 15 साल का लॉक इन पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड होता है.
3- इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स बचाएं
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बच्चा पैदा होते ही हर मां-बाप की पहली जिम्मेदारी होती है कि उसके हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए. ऐसे में हर बच्चे के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है. आप चाहे तो उसे अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में भी शामिल करवा सकते हैं. आप बच्चे के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो भी प्रीमियम चुकाते हैं, उस पर आप 80डी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं. माता-पिता और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस पर कुल मिलाकर 25000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है. वहीं 5000 रुपये के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर भी आप टैक्स छूट पा सकते हैं.
05:29 PM IST